आरबीआई का कड़ा एक्शन, तीन बैंकों पर लगा लाखों का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला
- Post By Admin on Apr 18 2025

नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग सेक्टर में नियमों के उल्लंघन को लेकर सख्ती दिखाते हुए कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) पर बड़ी कार्रवाई की है। नियामकीय दिशा-निर्देशों के पालन में गंभीर खामियों के चलते आरबीआई ने इन तीनों बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया है।
आरबीआई की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कोटक महिंद्रा बैंक पर 61.4 लाख रुपये, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर 38.6 लाख रुपये और पंजाब नेशनल बैंक पर 29.6 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि यह जुर्माना बैंकों द्वारा ऋण वितरण प्रणाली, केवाईसी (KYC) मानकों और ग्राहक सेवा से संबंधित नियामकीय निर्देशों की अनदेखी के कारण लगाया गया है।
आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई केवल नियामकीय अनुपालन की कमियों को लेकर की गई है और इसका उद्देश्य इन बैंकों और उनके ग्राहकों के बीच किसी लेनदेन की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।
इसके साथ ही आरबीआई ने गुरुवार को जमा और खातों पर अपने मास्टर निर्देशों में भी अहम बदलाव की जानकारी दी। केंद्रीय बैंक ने कहा कि भारत में कार्यरत विदेशी प्रतिनिधि या शाखाएं बिना आरबीआई को सूचित किए अपने नाम पर ब्याज रहित रुपये खाते खोल या बंद कर सकते हैं। हालांकि, पाकिस्तान के बाहर स्थित पाकिस्तानी बैंकों की शाखाओं के लिए इन खातों को खोलने से पहले आरबीआई की विशेष मंजूरी जरूरी होगी।
आरबीआई ने यह भी बताया कि प्रवासी बैंकों के खातों से जुड़ा फंडिंग और लेन-देन विदेशी मुद्रा विनियम नियमों के अंतर्गत आएगा। प्रवासी बैंक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार भारतीय बाजार में मौजूदा दरों पर विदेशी मुद्रा खरीद सकते हैं, लेकिन इन लेन-देन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। केंद्रीय बैंक ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि कोई भी विदेशी बैंक भारतीय रुपये पर सट्टा लगाने की गतिविधियों में शामिल न हो। ऐसी किसी भी गतिविधि की तुरंत सूचना आरबीआई को देना अनिवार्य होगा।
इस कार्रवाई से साफ है कि आरबीआई बैंकों को दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर कोई ढील देने के मूड में नहीं है और बैंकिंग सेक्टर की पारदर्शिता व अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठा रहा है।