दिल्ली स्कूल फीस एक्ट को मिली मंजूरी, मनमानी फीस वसूलने वालों पर कसेगा शिकंजा
- Post By Admin on Apr 29 2025

नई दिल्ली : दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर नकेल कसते हुए बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 'दिल्ली स्कूल फीस एक्ट' को मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि इस नए बिल से अभिभावकों को राहत मिलेगी और स्कूल अब बिना अनुमति के फीस में मनमर्जी बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे।
सीएम ने कहा कि अब तक की सरकारों ने कभी भी स्कूल फीस नियंत्रण को लेकर कोई ठोस कानून नहीं बनाया था, जिससे निजी स्कूल अपनी मनमर्जी से फीस बढ़ाते रहे। लेकिन उनकी सरकार ने इस दिशा में गंभीर कदम उठाते हुए बिल लाने का निर्णय लिया है। यह बिल न सिर्फ फीस वृद्धि को नियंत्रित करेगा, बल्कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक नई गाइडलाइन भी जारी की जाएगी, जो दिल्ली के 1677 स्कूलों पर लागू होगी।
डीएम की रिपोर्ट बनी फैसले की बुनियाद
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि बीते कुछ समय से लगातार अभिभावकों की शिकायतें मिल रही थीं कि स्कूल प्रशासन मनमाने ढंग से फीस बढ़ा रहा है और छात्रों पर दबाव डाला जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने जिलाधिकारियों (DMs) को स्कूलों में भेजा, जिन्होंने जांच कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। रिपोर्ट में कई स्कूलों में अनुचित तरीके से फीस बढ़ाने की पुष्टि हुई, जिसके बाद यह सख्त कदम उठाया गया।
सीएम ने कहा, "हम शिक्षा के बाजारीकरण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिक्षा बच्चों का अधिकार है, न कि कोई व्यापार। हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी कि कोई भी स्कूल अनुचित तरीके से फीस वसूली न करे और हर बच्चे को गुणवत्ता शिक्षा समान अवसर के साथ मिले।"
बिल से क्या बदलेगा?
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स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी।
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प्रत्येक स्कूल को फीस की संरचना और खर्च का सार्वजनिक विवरण देना अनिवार्य होगा।
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अभिभावकों की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई के लिए एक निगरानी समिति बनेगी।
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गाइडलाइंस के उल्लंघन पर स्कूलों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में यह बिल एक अहम कदम माना जा रहा है।