2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट : 12 दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की चुनौती, 24 जुलाई को सुनवाई
- Post By Admin on Jul 22 2025
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मुंबई : 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन सिलसिलेवार बम धमाकों में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा 12 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यह मामला देश के सबसे दर्दनाक आतंकी हमलों में से एक है, जिसमें 180 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और सैकड़ों घायल हुए थे। अब सुप्रीम कोर्ट 24 जुलाई को इस अहम याचिका पर सुनवाई करेगा।
गौरतलब है कि 11 जुलाई 2006 की शाम मुंबई की भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेनों में पीक आवर के दौरान सात अलग-अलग स्थानों पर शक्तिशाली विस्फोट हुए थे। इस हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया था और मुंबईवासियों के दिलों में आज भी उस भयावह दिन की यादें ताजा हैं।
लगभग दो दशक तक चले कानूनी संघर्ष के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में 12 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। इस फैसले से एक ओर जहां कानूनी हलकों में चर्चा शुरू हुई, वहीं दूसरी ओर पीड़ितों के परिजनों में गहरी नाराजगी देखी गई।
महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में हाई कोर्ट के फैसले को “न्याय के साथ समझौता” बताते हुए कहा है कि अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त और विश्वसनीय सबूत प्रस्तुत किए थे, जिन्हें दरकिनार कर दिया गया। सरकार ने दावा किया कि यह निर्णय न केवल न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाता है, बल्कि पीड़ितों के साथ भी अन्याय है।
अब सभी की निगाहें 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जो यह तय करेगी कि क्या इस मामले में पुनः ट्रायल या पुनर्विचार की जरूरत है। देशभर में यह मामला न केवल कानूनी दृष्टिकोण से बल्कि भावनात्मक स्तर पर भी गहरी संवेदनाओं से जुड़ा है। पीड़ित परिवारों को अब शीर्ष अदालत से न्याय की उम्मीद है।