पीएफ धारकों को बड़ी राहत: घर खरीदना हुआ आसान, निकासी नियमों में बड़ा बदलाव
- Post By Admin on Jul 14 2025

नई दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े करोड़ों पीएफ खाताधारकों के लिए राहत भरी खबर है। भारत सरकार ने पीएफ निकासी नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए घर खरीदने और आपातकालीन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं।
अब 90% तक निकासी की सुविधा
सरकार ने पीएफ स्कीम के पैरा 68 के तहत यह संशोधन किया है, जिसके तहत पहली बार घर खरीदने, निर्माण कार्य या होम लोन की किश्त चुकाने के लिए EPFO सदस्य अपने खाते से 90 प्रतिशत तक राशि निकाल सकेंगे। इससे पहले यह सीमा केवल 36 महीने की पीएफ राशि तक ही सीमित थी।
निकासी की समयसीमा हुई कम
पहले पीएफ से निकासी की अनुमति केवल खाता खुलने के 5 साल बाद मिलती थी, लेकिन अब इसे घटाकर 3 साल कर दिया गया है। इससे बड़ी संख्या में युवा नौकरीपेशा वर्ग को जल्द लाभ मिल सकेगा।
आपात स्थिति में तुरंत निकासी की सुविधा
सरकार ने जून 2025 से यूपीआई और एटीएम के माध्यम से भी आपात स्थिति में 1 लाख रुपये तक की तत्काल निकासी की अनुमति दे दी है। इससे किसी आपातकालीन स्वास्थ्य या वित्तीय संकट की स्थिति में त्वरित राहत मिल सकेगी।
ऑटो सेटलमेंट लिमिट भी बढ़ी
EPFO ने ऑटोमेटिक सेटलमेंट की सीमा को भी बढ़ाते हुए 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। इसका मतलब है कि अब कम समय में बड़ी राशि का सेटलमेंट संभव होगा।
नए बदलावों से क्या होगा फायदा?
विशेषज्ञों के मुताबिक, इन संशोधनों से मिडल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप के लोगों को सबसे ज्यादा लाभ होगा, जो पहली बार अपना घर खरीदने की योजना बना रहे हैं। साथ ही, इन बदलावों से पीएफ की कार्यप्रणाली ज्यादा लचीली और समकालीन हो सकेगी।
इन फैसलों से साफ है कि सरकार ईपीएफओ को एक अधिक उपयोगी और समयानुकूल सोशल सिक्योरिटी टूल बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है।