पोस्टर प्रकरण में आरोपी सरोज कुमार को राहत, अदालत से मिली जमानत
- Post By Admin on Mar 18 2026
लखीसराय : लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विधायक सह बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ पोस्टर लगाने के आरोप में गिरफ्तार अभियुक्त सरोज कुमार को माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, लखीसराय की अदालत से जमानत मिल गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरोज कुमार पर भ्रष्टाचार एवं भू-माफिया से जुड़े आरोपों वाले पोस्टर शहर में लगाने का आरोप था, जिसके बाद लखीसराय पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। हालांकि, इस मामले में अधिकतम सजा दो वर्ष निर्धारित होने के बावजूद पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता रजनीश कुमार एवं राखी कुमारी ने अदालत में दलील दी कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सात वर्ष तक की सजा वाले मामलों में अभियुक्त को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 35 बीएनएसएस के तहत नोटिस देकर जांच में सहयोग का अवसर देना आवश्यक है। इसके बावजूद पुलिस द्वारा इस प्रावधान का पालन नहीं किया गया।
वहीं, राज्य की ओर से जिला अभियोजन पदाधिकारी ने जमानत आवेदन का विरोध किया, लेकिन अदालत ने सभी तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों पर विचार करते हुए अभियुक्त को जमानत प्रदान कर दी।
बताया जा रहा है कि जमानत मिलने के बाद सरोज कुमार देर रात तक जेल से रिहा हो सकते हैं। मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है और पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं।