बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत, महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बरी

  • Post By Admin on Aug 03 2026
बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत, महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बरी

नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े मामले में भारतीय कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया। अदालत ने सह-आरोपी और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को भी आरोपों से मुक्त कर दिया।

फैसले से पहले सोमवार सुबह बृजभूषण शरण सिंह राऊज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि इस मामले में वही कहा जाएगा जो अदालत कहेगी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) अश्विनी पंवार ने दोनों आरोपियों को बरी करने का आदेश सुनाया।

यह मामला छह महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न और सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों से जुड़ा था। जनवरी 2023 में ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट सहित कई पहलवानों ने दिल्ली में धरना देकर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। शिकायतों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस ने जून 2023 में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आरोप-पत्र दाखिल किया था। मई 2024 में ट्रायल कोर्ट ने पांच महिला पहलवानों के कथित उत्पीड़न और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने से संबंधित आरोप तय किए थे।

मामले में एक नाबालिग पहलवान ने भी आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में उसने अपनी शिकायत वापस ले ली। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसे स्वीकार करते हुए उस मामले को बंद कर दिया गया था। अदालत का यह फैसला लंबे समय से चर्चित इस मामले में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिस पर देशभर के खेल जगत और राजनीतिक हलकों की नजर बनी हुई थी।