सुप्रीम कोर्ट में SC-ST आरक्षण लागू, अब सीधी भर्ती और प्रमोशन में मिलेगा 22.5% आरक्षण
- Post By Admin on Jul 02 2025

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपने कार्यालयों में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए आरक्षण लागू कर दिया है। इस फैसले के तहत अब गैर-न्यायिक पदों पर सीधी भर्ती और पदोन्नति में क्रमशः 15% और 7.5% आरक्षण मिलेगा। यह नई नीति 23 जून 2025 से प्रभाव में आ चुकी है।
इस फैसले की जानकारी 24 जून को सभी कर्मचारियों को एक आधिकारिक सर्कुलर के माध्यम से दी गई। सर्कुलर में बताया गया है कि आरक्षण व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार, वरिष्ठ निजी सहायक, सहायक लाइब्रेरियन, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, चेंबर अटेंडेंट और अन्य गैर-न्यायिक पदों पर लागू होगी। हालांकि, यह आरक्षण नीति न्यायाधीशों के पदों पर लागू नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ गवई ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा था कि जब देश के अन्य सरकारी संस्थानों और उच्च न्यायालयों में आरक्षण पहले से मौजूद है, तो सुप्रीम कोर्ट को इससे अलग क्यों रखा जाए? उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative Action) का समर्थन किया है, और अब संस्थागत स्तर पर उसे अपनाने का समय आ गया है।
नई नीति के तहत सभी कर्मचारियों को ‘Supnet’ नेटवर्क के माध्यम से मॉडल आरक्षण रोस्टर और रजिस्टर उपलब्ध करा दिया गया है। यदि किसी कर्मचारी को इसमें कोई त्रुटि दिखाई दे, तो उसे तत्काल संबंधित रजिस्ट्रार को सूचित करने का निर्देश दिया गया है।
विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के इस कदम का स्वागत किया है और इसे एक समावेशी और प्रगतिशील पहल बताया है। यह फैसला सामाजिक न्याय और समान अवसर की दिशा में न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।