दिल्ली शराब घोटाला केस : अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कोर्ट से क्लीन चिट
- Post By Admin on Feb 27 2026
नई दिल्ली : दिल्ली की 2021-22 की आबकारी नीति से जुड़े कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को बड़ी राहत मिली है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान केजरीवाल और सिसोदिया अदालत में पेश हुए, जबकि अन्य आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। फैसला सुनाते समय अदालत ने कहा कि केवल आरोप लगाने से अपराध साबित नहीं होता, इसके लिए ठोस साक्ष्य जरूरी हैं।
अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की चार्जशीट में कई कमियों की ओर इशारा करते हुए कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी किसी बड़ी साजिश या आपराधिक मंशा को साबित करने में असफल रही। अभियोजन पक्ष का मामला न्यायिक कसौटी पर टिक नहीं पाया और कई आरोप महज अनुमान पर आधारित प्रतीत हुए।
जज जीतेंद्र सिंह ने सीबीआई द्वारा कथित कंफेशनल स्टेटमेंट की कॉपी प्रस्तुत नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। चार्जशीट में ‘साउथ लॉबी’ शब्द के प्रयोग पर भी अदालत ने सवाल खड़े किए।
यह मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति से जुड़ा था, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।
सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, जबकि 21 मार्च 2024 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। बाद में 26 जून को सीबीआई ने भी उन्हें हिरासत में लिया था।
ताजा फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे “सत्य की जीत” बताया है, जबकि राजनीतिक हलकों में इस निर्णय को लेकर नई बहस छिड़ गई है।