जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में हुई देरी तो लगाने होंगे कोर्ट-कचहरी के चक्कर, जानें नया नियम
- Post By Admin on Oct 24 2026
लखीसराय : जिले में जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण को लेकर जिला प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संशोधित "जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026" के प्रभावी होने के बाद समाहरणालय, लखीसराय स्थित जिला सांख्यिकी कार्यालय ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला पदाधिकारी-सह-जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) द्वारा हस्ताक्षरित आदेश के तहत अब विलंब की अवधि के आधार पर पंजीकरण की अनुमति देने वाले सक्षम पदाधिकारियों को अधिकृत कर दिया गया है।
नए नियमों के अनुसार, यदि जन्म या मृत्यु की घटना घटित होने के 1 वर्ष के बाद और 2 वर्ष के भीतर पंजीकरण की सूचना रजिस्ट्रार को दी जाती है, तो इसका निबंधन केवल जिला दण्डाधिकारी, अनुमण्डल दण्डाधिकारी अथवा जिला दण्डाधिकारी द्वारा अधिकृत कार्यपालक दण्डाधिकारी के आदेश पर ही किया जा सकेगा। लखीसराय जिले के अंतर्गत इस अवधि के मामलों में आदेश निर्गत करने के लिए संबंधित अनुमंडल के अनुमण्डल दण्डाधिकारी व कार्यपालक दण्डाधिकारी को विधिवत अधिकृत किया गया है।
वहीं, 2 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद दी जाने वाली सूचनाओं के लिए नियम और अधिक सख्त किए गए हैं। यदि घटना के 2 वर्ष बीत जाने के बाद निबंधन की सूचना मिलती है, तो इसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate of the First Class) के आदेश पर ही संभव हो सकेगा। इस संबंध में जिला प्रशासन ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से न्यायिक दण्डाधिकारी को नामित करने का अनुरोध करते हुए आदेश की प्रति सभी संबंधित प्रखंडों और विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी है।