बिहार अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय: कक्षा 9वीं और 11वीं में दाखिले शुरू, 3 नवंबर तक मौका
- Post By Admin on Oct 24 2026
लखीसराय : बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए राज्य के अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में कक्षा नौवीं और 11वीं में नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के पात्र छात्र-छात्राएं आगामी 3 नवंबर तक अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। विद्यालयों में अंतिम नामांकन प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की जाने वाली मेधा सूची के जरिए ही किया जाएगा।
विभाग के अनुसार, ये आवासीय विद्यालय वर्तमान में दरभंगा, किशनगंज, नालंदा, कैमूर, मुजफ्फरपुर, जमुई, कटिहार, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, रोहतास और मुंगेर जिलों में संचालित किए जा रहे हैं। निर्धारित पात्रता के तहत नौवीं कक्षा में दाखिले के लिए विद्यार्थी की अधिकतम आयु 16 वर्ष और 11वीं कक्षा के लिए अधिकतम 18 वर्ष तय की गई है। इसके साथ ही आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय छह लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत कुल सीटों में से 50 प्रतिशत सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं, जबकि बालक और बालिका दोनों वर्गों में 75 प्रतिशत सीटें ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए तय की गई हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के आरक्षण नियम भी पूरी तरह लागू रहेंगे।
इन आवासीय विद्यालयों में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा नौवीं से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा, भोजन, वस्त्र, दवाइयां और पाठ्यपुस्तकें मुहैया कराई जाएंगी, साथ ही उन्हें आधुनिक प्रयोगशालाओं की सुविधाएं भी मिलेंगी। घोषित कार्यक्रम के अनुसार, 3 नवंबर को आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी 7 से 10 नवंबर तक अपना प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश परीक्षा 12 नवंबर को आयोजित होगी और इसका परीक्षा परिणाम 25 नवंबर को जारी किया जाएगा। सफल विद्यार्थियों का नामांकन 1 से 7 दिसंबर के बीच पूरा कराया जाएगा, जिसके बाद 8 दिसंबर से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाएगा।
इच्छुक छात्र-छात्राएं विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://minority.bihar.gov.in/choolmis/ पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। आवेदन भरते समय शैक्षणिक योग्यता, आयु, आय तथा आवासीय स्थिति से संबंधित प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियों के साथ अपनी तस्वीर और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय अथवा विभाग के वेब पोर्टल पर संपर्क किया जा सकता है।